‘पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ छह महीने में खत्म करें अनुशासनात्मक कार्यवाही’, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित चार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को छह महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली/एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लंबित चार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को छह महीने के भीतर समाप्त करें। 1992 बैच के यूपी कैडर के आई पीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 23 मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।
यह निर्णय संबंधित नियमों के तहत लिया गया था और यह आधार था कि वह ‘सार्वजनिक हित में बनाए रखने के लिए अयोग्य’ थे, जिसके पीछे कई विभागीय जांच और अनुशासनात्मक शिकायतें थीं। अन्यथा, वह 2028 तक सेवा में रहते।
न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और संजीव सचदेवा की एक आंशिक कार्य दिवस (पीडब्ल्यूडी) पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील रुचिरा गोयल की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया, जिसमें बताया गया कि ठाकुर के खिलाफ चार अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित हैं।
पूर्व आईपीएस अधिकारी ने दूसरी ओर आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से ये कार्यवाहियां लंबित हैं, जबकि उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है और इसके परिणामस्वरूप, उनकी लंबित सेवानिवृत्ति राशि, जिसमें 10 लाख रुपये का ग्रेच्युटी फंड भी शामिल है, अभी तक अदा नहीं की गई है।
उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तीन महीने में समाप्त करने का निर्देश दिया जाए। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को कार्यवाहियों को छह महीने में समाप्त करने का निर्देश दिया। ठाकुर की सेवा का इतिहास लगातार राज्य सरकारों के साथ तनाव से भरा रहा है। 2015 में उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की धमकी भरे फोन काल की आडियो रिकार्डिंग सार्वजनिक करने के बाद निलंबित कर दिया गया था।

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