फतेहपुर में दो धर्मों का लाभ उठाने के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष को कोर्ट से समन जारी
Court summons issued to District Panchayat President in the case of taking advantage of two religions in Fatehpur

फतेहपुर/उत्तर प्रदेश। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. साजिद कोर्ट संख्या दो ने बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह के खिलाफ दो धर्मों का लाभ उठाने के मामले में तलबी समन जारी किया है। कोर्ट ने 19 मई को पेश होने का आदेश किया है। अध्यक्ष के साथ उनके व्यक्तिगत गनर को मारपीट व धमकी के आरोप में समन जारी किया गया है।
शहर के आवास विकास निवासी संजय सिंह की ओर से दाखिल परिवाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि 2011 में बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक होने का करीब 10 शिक्षण संस्थानों में लाभ लिया। शिकायत की खुन्नस में उनके गनर दिवाकर ठाकुर ने 20 जून 2023 को मारपीट व गाली गलौज कर धमकी दी। प्रकरण की कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई हुई। दो गवाह संजय सिंह के पक्ष में पेश हुए। कोर्ट ने परिवाद में गवाहों को साक्षी मानकर अभय प्रताप सिंह को बौद्ध दर्शाकर अवैध लाभ प्राप्त करने के मामले धोखाधड़ी व गनर दिवाकर ठाकुर को गाली गलौज मारपीट व जान से मारने की धमकी देने में प्रथम दृष्टया आरोपी होना माना। मामले में दोनों को समन तलब होने का आदेश किया है। जिसकी सुनवाई 19 मई को होगी।



