पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में ड्राइवर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश, लापरवाही पर थानेदार सस्पेंड

जबलपुर/मध्य प्रदेश। पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता पर एक और धारा बढ़ाई है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, हम पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, जो अपराध के सबूतों को गायब करने पर लगती है, उसे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि पब से पार्टी कर लौट रहे नाबालिग आरोपी ने रविवार देर रात करीब 2.30 बजे अपनी पोर्शे टायकन से एक बाइक को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में दो टैक्नीशियन की मौत हुई थी। आरोपी के बिल्डर पिता ने इस दौरान यह दिखाने की कोशिश की थी कि उस समय किशोर नहीं, बल्कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था।
एसीपी (क्राइम) शैलेश बालकावड़े ने बताया कि बिल्डर के ड्राइवर ने शुरू में बयान दिया था कि वह कार चला रहा था। हालांकि जब गुरुवार को दोबारा सबूतों के साथ उसका सामना किया गया, तो उसने बताया कि उसके ऊपर दबाब बनाया गया था। आरोप लेने के ऐवज में उसकी अच्छी देखभाल का ऑफर मिला था।
कुमार ने स्वीकार किया कि जांच में शुरुआती घंटों में पुलिस की ओर से खामियां पाई गईं। खासतौर पर किशोर को रक्त परीक्षण के लिए रेफर करने में देर की गई। एसीपी (पूर्वी क्षेत्र) मनोज पाटिल ने कहा कि यरवदा पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र जगदाले और सहायक निरीक्षक विश्वनाथ टोडकर को कर्तव्य में लापरवाही के लिए शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया।
कुमार ने कहा, ‘किशोर को सुबह 9 बजे के आसपास ससून जनरल अस्पताल भेजा गया और 11 बजे उसके ब्लड का सैंपल लिया गया। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच दूसरे अस्पताल में दूसरा सैंपल लिया गया। दोनों नमूने बाद में एफएसएल को भेजे गए और रिपोर्ट का इंतजार है।
पहली एफआईआर, आईपीसी धारा 304-ए (तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत का कारण) का उल्लेख करते हुए सुबह 8.26 बजे दर्ज की गई थी। कुमार ने कहा, ‘सुबह 11 बजे के आसपास, हमने और अधिक कठोर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) जोड़ी। उन्होंने कहा कि मामला केवल ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि आईपीसी की धारा 304 (आचरण और ज्ञान) पर भी आधारित है। उन्होंने कहा कि पुख्ता मामला तैयार किया जा रहा है।

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