उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी में दिख गया गाड़ी का नंबर प्लेट तो कटेगा 5 हजार का चालान

In Uttar Pradesh, if the number plate of the vehicle is seen in Hindi, then a challan of 5 thousand will be deducted.

लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक नियम जारी हुआ है। अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हिंदी में है तो जुर्माने में जेब ढीली करनी होगी। नंबर प्लेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिंदी नंबर प्लेट और साथ ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
नया ट्रैफिक नियम 21 मार्च से लागू हो गया है। अगले हफ्ते से हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अजय पटेल ने बताया कि 15 फरवरी से सभी गाड़ियों में HSRP नहीं होने पर ऐक्शन लिया जाएगा।

इसके साथ ही राज्य का नाम और नंबर हिंदी में लिखे होने पर भी चालान कटेगा। यह नियम 21 मार्च की डेट से लागू कर दिए गए हैं। वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाने की स्थिति में छूट मिलेगी।

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