गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 192 होटल सील

पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान चलाकर की कार्रवाई

गाजियाबाद। नव वर्ष से पहले पुलिस ने सोमवार दोपहर जिलेभर में अभियान चलाकर होटल और लाज की जांच की। पुलिस ने सराय एक्ट में बिना पंजीकरण कराए चल रहे होटल और लाज को सील कर दिया। कार्रवाई के दायरे में सबसे ज्यादा बजरिया और ट्रांस हिंडन के होटल आए हैं। ट्रांस हिंडन में सर्वाधिक 82 होटल सील किए गए हैं। सोमवार दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक पुलिस ने पूरे जिले में एक साथ होटलों की जांच का अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बिना पंजीकरण कराए होटल संचालित किए जाने की जानकारी मिल रही थी। इसकी जांच के लिए सभी थाना पुलिस को निर्देश दिए गए।
इसके बाद पुलिस ने सिटी जोन में बजरिया, जीटी रोड, कविनगर, राजनगर, हापुड़ रोड, राजनगर, आरडीसी, शास्त्रीनगर समेत अन्य इलाकों में जांच करते हुए बिना पंजीकरण चल रहे 56 होटल मौके पर ही सील कर दिए। ट्रांस हिंडन में पुलिस ने कौशांबी, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, लोनी रोड, मोहन नगर, जीटी रोड, लाजपतनगर, राजेंद्र नगर समेत अन्य इलाकों में चल रहे होटलों की जांच करने के बाद कार्रवाई करते हुए 82 होटल सील किए। देहात जोन में पुलिस ने मसूरी, डासना, भोजपुर, मोदीनगर और मुरादनगर समेत लोनी क्षेत्र में चल रहे 54 होटलों को सील किया है। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन से सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के बाद ही होटल या लाज चलाए जा सकते हैं। पुलिस ने सोमवार को चलाए अभियान में बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर ही कार्रवाई की है।
उधर, खनन विभाग पिछले तीन माह में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। सभी से जुर्माना वसूला गया। ट्रानिका सिटी क्षेत्र के एक मामले में एफआइआर भी दर्ज कराई गई। सदर तहसील के क्षेत्र में रेत का अवैध भंडारण करने पर छह मामलों में 29.50 लाख रुपये, तहसील मोदीनगर क्षेत्र में नौ अवैध खनन प्रकरण में 29 लाख, लोनी तहसील क्षेत्र में तीन अवैध खनन प्रकरण में छह लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। यमुना नदी में बालू का अवैध खनन करने वाले वाहनों और वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रानिका सिटी में एफआईआर दर्ज कराई गई। अन्य राज्यों से निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। गिट्टी और स्टोन डस्ट को बिना इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के सप्लाई करने वाले ओवरलोड 104 वाहनों पर कार्रवाई कर 30.66 लाख का जुर्माना वसूला गया। जनपद में बिना पंजीकरण के निर्माण सामग्री का अवैध करने पर 21 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। फुटकर विक्रेताओं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।

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