अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाया तो फंस जायेंगे मुसीबत में! जानिए जरूरी इंफॉर्मेशन
देश जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को स्मूथ बनाने में ‘फास्टैग’ का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले जहां टोल रोड पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें दिखती थी और उन कतारों के कारण न केवल लोगों का समय नुकसान होता था, बल्कि ईंधन के नुकसान के साथ-साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता था।
वहीं फास्टैग आने के बाद इन चीजों से लोगों को निजात मिली है। इसी क्रम में बता दें कि 1 दिसंबर से देशभर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजाओं पर ‘इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम’ के माध्यम से ही काम करेंगे।मतलब अब किसी भी अवस्था में 1 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। खास बात यह है कि अगर बिना फास्टैग के कोई वाहन फास्टैग लाइन में जाता है तो उन्हें 2 गुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
यह बात भला किसको पता नहीं है कि जैसे ही आपका व्हीकल टोल प्लाजा पर जाता है, तो टेक रीडर आपके फास्टैग को स्कैन करके रीड कर लेता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली टोल टैक्स आपके अकाउंट से कट जाता है। अब तक यह ऑप्शनल था, किंतु 1 दिसंबर से यह नेसेसरी हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास अब तक फास्टैग नहीं है तो आप किसी भी सरकारी बैंक या फास्टैग प्रोवाइडर से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वह चाहे स्टेट बैंक जैसा कोई सरकारी बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक जैसा कोई प्राइवेट बैंक हो। यहां तक कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक इत्यादि से भी आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा तमाम पेट्रोल पंप पर भी नेशनल हाईवे के पास भी आपको यह फास्टैग का ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट, आईडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके बाद यह आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको ‘माय फास्टैग ऐप’ में अपनी और अपने वाहन की जानकारी देनी होती है, तो इसको रिचार्ज करने के लिए आपको अपने यूजर आईडी और वॉलेट आईडी से फास्टैग पोर्टल पर लॉगइन करना होता है।
अधिकांश बैंकों ने इसके लिए एक अलग से सब डोमेन बनाया हुआ है और उस सब्डोमेन पर आप को समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यह यूपीआई क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी के माध्यम से भी रिचार्ज किया जा सकता है। ध्यान रखिए अगर 1 दिसंबर तक आपने अपने वाहन पर यह एक्टिवेट नहीं कराया है, तो डबल जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए।