कानूनी पचड़े में फंसे बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, ढाबे के नाम पर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन
Bollywood actor Dharmendra trapped in legal trouble, Delhi court sent summons in fraud case in the name of Dhaba

- धर्मेंद्र के खिलाफ जारी हुआ समन
- बिजनेसमैन ने दर्ज कराई एक्टर के खिलाफ शिकयात
- एक्टर के साथ दो और लोगों के नाम हुए शामिल
नई दिल्ली/एजेंसी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र जो अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं उनको दिल्ली कोर्ट की तरफ से समन भेजा गया है। इस समन में दो अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं जिसे दिल्ली के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर जारी किया गया है। 89 साल के अभिनेता धर्मेंद्र अब अपने फेमस रेस्टोरेंट फ्रैंचाइजी ‘गरम धरम ढाबा’ को लेकर कानूनी पचड़ों में पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एक्टर धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी किए गए समन को दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर भेजा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रैंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रैंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। इस केस की सुनवाई फरवरी 2025 में होनी है। सूत्रों के मुताबिक, 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में न्यायाधीश ने बताया कि रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से हिंट मिलते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।’
शिकायतकर्ता सुशील कुमार को अप्रैल 2018 के महीने में, धरम की ओर से एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश में गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के ऑफर के साथ उनसे कॉन्टेक्ट किया गया था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर किसी बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में गरम धरम ढाबे की ब्रांचें लगभग 70 से 80 लाख रुपये महीने का कारोबार कर रही थीं।
अदालत ने केस से जुड़े सबूतों के आधार पर, एक्टर और बाकी दो लोगों को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत समन जारी किया गया है। आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी सजा हो सकती है।



