उमर खालिद को बहन की शादी के लिए तिहाड़ से मिली एक हफ्ते की ‘छुट्टी’

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधिकारियों के अनुसार, खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया।

अडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने खालिद को जमानत दी थी। खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली में भड़के इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।

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