हिज्बुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन भगोड़ा घोषित
30 अगस्त तक कोर्ट में पेश न हुआ तो जब्त होगी संपत्ति

श्रीनगर/एजेंसी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एनआईए की एक अदालत ने हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला यूएपीए अधिनियम के तहत किया है। सलाहुद्दीन पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। उसे 30 अगस्त तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। पेश न होने पर उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत श्रीनगर स्थित विशेष अदालत ने बडगाम के सोइबुग निवासी शाह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और रणबीर दंड संहिता के तहत गंभीर आरोपों के संबंध में पेश होने का आदेश जारी किया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, जकूरा थाने में यूएपीए कानून और आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक चालान दायर किया गया था। कोर्ट ने आरोपों का जवाब देने को कहा
उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के बावजूद, कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने बताया कि सलाहुद्दीन का पता नहीं चल सका और माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर छिपा हुआ है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर, अदालत ने सलाहुद्दीन को फरार घोषित कर दिया और उसे 30 अगस्त या उससे पहले अदालत में पेश होकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा।
अदालत में पेश नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भगोड़े की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित कार्यवाही शामिल है। श्रीनगर पुलिस ने जनता से सलाहुद्दीन के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी होने पर मुहैया कराने की अपील की है।




