ट्रेन लेट होने पर यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक

अब देना पड़ेगा 10 गुना मुआवजा, कोर्ट में कोहरे का सबूत नहीं दे पाई

जबलपुर/मध्य प्रदेश। ट्रेन लेट पर एक यात्री ने रेलवे को सबक सिखा दिया है। परेशान यात्री ने इसे लेकर रेलवे को उपभोक्ता फोरम में घसीटा। वहां रेलवे की तरफ से ट्रेन लेट होने को लेकर कई तर्क दिए गए लेकिन उससे संबंधित कोई सबूत नहीं था। रेलवे ने कोहरे का भी बहाना बनाया था। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे पर जुर्माना लगाया है। साथ ही रेलवे को 7803 रुपए अरुण कुमार जैन नाम के यात्री को देने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, अरुण कुमार जैन 11 मार्च 2022 को जबलपुर से दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ी थी, जिसे दोपहर 3:30 बजे जबलपुर से रवाना होना था। ट्रेन को अगले दिन सुबह 4:10 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचना था, लेकिन यह 3 घंटे लेट हो गई।
अरुण कुमार जैन की देहरादून जाने वाली कनेक्टिंग ट्रेन सुबह 6:45 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होनी थी। ट्रेन के लेट होने की वजह से वह अपनी कनेक्टिंग ट्रेन नहीं पकड़ पाए और उन्हें अपनी आगे की यात्रा रद्द करनी पड़ी। अरुण कुमार जैन ने रेलवे की इस लापरवाही के खिलाफ जबलपुर के उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज कराया। रेलवे ने अपने बचाव में कहा कि कोहरे और तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन लेट हुई थी। हालांकि, रेलवे अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया।
कंज्यूमर कोर्ट ने अरुण कुमार जैन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेलवे को टिकट की राशि ₹803, मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹5000 और मुकदमा खर्च के लिए ₹2000 चुकाने का आदेश दिया। रेलवे को यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। ऐसा न करने पर रेलवे को 9% ब्याज भी देना होगा।
गौरतलब है कि लेटलतीफी की वजह से आए दिन रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जानकारी के आभाव में आगे कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन बेवजह ट्रेन देर हुई है तो आप उपभोक्ता फोरम की शरण ले सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button