दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई में चड्डी बनियान में आ गया व्यक्ति, पीता रहा शराब और सिगरेट

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही अदालत कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अदालती कार्यवाही के दौरान यह व्यक्ति अंडरगार्मेंट्स पहनकर और सिगरेट-शराब पीते हुए पेश हो गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि गोकुलपुरी निवासी मोहम्मद इमरान (32) एक पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ दिल्ली में लूट, झपटमारी और अन्य अपराधों के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
तीस हजारी अदालत में न्यायलय के अभिलेखों का रख-रखाव करने वाले अंशुल सिंघल की शिकायत पर 22 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) राजा बंठिया ने एक बयान में कहा, ‘आरोप है कि 16 और 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति अकीब अखलाक नाम से अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिगरेट और शराब पीते हुए अपने अंतर्वस्त्र पहन कर शामिल हुआ।’
आरोपी को बार-बार वहां से चले जाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद, वह कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहा, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आईपी एड्रेस और कॉल डेटा रिकॉर्ड के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि संदिग्ध ने कई फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था और बार-बार स्थान बदलता रहा, जिससे उसका पता लगाने के प्रयास जटिल हो गए।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तमाम प्रयासों के बाद आरोपी को पुराने मुस्तफाबाद के चमन पार्क में ढूंढ निकाला गया और उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, इमरान ने स्वीकार किया कि उसने एक परिचित से वेबएक्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंच के बारे में जानकारी प्राप्त की और वह जिज्ञासावश अदालती कार्यवाही में शामिल हुआ। उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि डिजिटल सुनवाई के दौरान वह सिगरेट, शराब पीते हुए अंडरगार्मेंट्स पहनकर सुनवाई में पेश हुआ।
पुलिस ने आरोपी द्वारा अपराध में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और एक राउटर बरामद किया। इमरान पहले भी जेल जा चुका है और सितंबर 2021 में रिहा हुआ था। इससे पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था और वह एयर कंडीशनर मैकेनिक था। रिहा होने के बाद से, उसने कथित तौर पर नशीले पदार्थों और शराब की लत को पूरा करने के लिए तमाम अपराध किए। पुलिस ने कहा की मामले की जांच की जा रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button