गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। प्रदर्शन के बीच सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई। जहां दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके थोड़ी देर बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।  दिल्ली शराब घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ता आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्टी कार्यकर्ता भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय के पास आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। रविवार को करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया गया। आप कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 5 दिन की हिरासत मांगी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि वे “उचित जांच” के लिए मनीष सिसोदिया की और हिरासत की मांग कर रहे हैं। एजेंसी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया ने मोबाइल फोन बदल लिए थे। अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 के कार्यान्वयन में घोटाले का आरोप लगाते हुए, सीबीआई ने दावा किया कि पॉलिसी मार्जिन बढ़ाया गया था और पात्रता मानदंड बदल दिए गए थे। सिसोदिया के वकील ने रिमांड याचिका का विरोध किया। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा, यदि कोई ऐसा कुछ कहने को तैयार नहीं है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो यह गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। मनीष सिसोदिया नियमित जमानत के लिए अपनी याचिका दायर करेंगे और पत्नी के मेडिकल आधार पर जमानत की मांग भी की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button