गड्ढे में गिरकर बच्चे की हुई थी मौत,अब दिल्ली जल बोर्ड को देना होगा 22 लाख का मुआवजा

A child died after falling into a pit, now Delhi Jal Board will have to pay compensation of 22 lakhs

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को एक दंपती को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में गिरने से दंपती के 9 साल के बेटे की 8 साल पहले मौत हो गई थी। कोर्ट ने माना कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि गड्ढे के आसपास जरूरी सावधानी बरतना डीजेबी की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा करने में उसके अधिकारी विफल रहे।
घटना जुलाई 2016 की है। बच्चा अन्य बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग का पीछा करते हुए वह डीजेबी के खाली प्लॉट कर ओर भागा और वहां खोदे गए गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे में बारिश का पानी भरा था। जब बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवारवालों ने अन्य बच्चों से पूछताछ की। इसके बाद गड्ढे से उसका शव मिला। माता-पिता ने दिल्ली जल बोर्ड की कथित लापरवाही के कारण अपने बच्चे की मौत के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि अगर डीजेबी के मुताबिक, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने जमीन के रखरखाव में लापरवाही बरती है, तो डीजेबी कानून के अनुसार जमीन के संबंध में किसी भी लापरवाही के लिए टीपीडीडीएल या उसके ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।
डीजेबी ने दावा किया कि जब घटना हुई] तब जमीन टीपीडीडीएल के कब्जे में थी। साथ ही आरोप लगाया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना टीपीडीडीएल की ओर से लापरवाही और बच्चे की आंशिक लापरवाही का नतीजा थी। टीपीडीडीएल के वकील ने कहा कि याचिका उसके खिलाफ सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने न तो उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया है और न ही विशेष रूप से उसकी ओर से किसी लापरवाही का आरोप है।
हाई कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ है कि जमीन का वो हिस्सा (जहां गड्ढा खोदा गया था) टीपीडीडीएल के लिए निर्धारित नहीं था, बल्कि डीजेबी के कब्जे में था। जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि जमीन टीपीडीडीएल को दी गई थी, लेकिन डीजेबी जमीन का मुख्य मालिक होने के नाते अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

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