सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन की शपथ टाली, दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र और एलजी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार की नियुक्ति का शपथ ग्रहण समारोह 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, जिस दिन वह मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह गरीबों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली में सबसे लोकप्रिय योजना है और एलजी अपना अध्यक्ष नियुक्त करके मुफ्त बिजली बंद करना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उमेश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया। अदालत ने कहा कि मुख्य नियुक्ति करने वाले उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछना चाहिए। जस्टिस उमेश कुमार को 21 जून को डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशानुसार, न्यायमूर्ति कुमार को आज दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी द्वारा पद की शपथ नहीं दिलाई जा सकी, क्योंकि मंत्री को अचानक “स्वास्थ्य समस्या” का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कार्यक्रम को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब शपथ 11 जुलाई तक नहीं होगी क्योकि अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई हैं।
नौकरशाहों पर नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के बाद, डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय के बीच नवीनतम टकराव है।

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