बृजभूषण सिंह को लगा दिल्ली कोर्ट से झटका, कोर्ट ने दोबारा जांच की मांग ठुकराई
Brij Bhushan Singh got a shock from Delhi Court, the court rejected the demand for re-investigation.
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामला महिला पहलवानों ने दायर किया था। सिंह ने दलील दी थी कि कथित घटना के दिन वह देश से बाहर थे। याचिका को खारिज करते हुए, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने मामले में सिंह पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया जाए या नहीं, इस पर फैसले के लिए 7 मई की तारीख तय की।
सिंह के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शिकायतकर्ता के साथ आए कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) पर आधारित की। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड के अनुसार कथित घटना 7 सितंबर, 2022 को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) कार्यालय में हुई थी। हालांकि, वकील ने दावा किया कि सीडीआर को पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं रखा है।