दिल्ली के बॉस केजरीवाल, ट्रांसफर-पोस्टिंग का मिला अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली।  दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें दिल्ली सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। केजरीवाल ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि जनतंत्र की जीत हुई। आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश संदेश देता है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का काम ‘‘गैर निर्वाचित अनधिकृत दावेदारों’’ के बजाय, निर्वाचित सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों की सेवा करना है।

‘आप’ ने केंद्र-दिल्ली सेवा विवाद पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की सराहना की और इसे ‘‘दिल्ली सरकार की बड़ी जीत’’ बताया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए आठ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, आज उन लोगों की जीत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार और PM मोदी ने देशभर में चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हड़पने की मुहिम चला रखी थी उसपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तमाचा है। आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि सत्यमेव जयते!सालों की लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक़ दिलवाया है।

दिल्ली की मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक़्क़ी करेगी। सबको बधाई! राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने दिल्ली की जनता का 8 साल बर्बाद कर दिया। हर काम में रोड़ा लगाया उनकी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों का आज अंत हो गया। LG बॉस नही चुनी हुई सरकार के पास सारे अधिकार। मंत्रिमंडल का फ़ैसला एलजी पर बाध्यकारी।

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