दिल्ली में दिवाली पर पटाखे खरीदना और जलाने पर 200 रुपये के जुर्माने के साथ 6 महीने की हो सकती है जेल

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार काफी सतर्क है। यही कारण है कि दिवाली को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे खरीदने और जलाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने कैद की भी सजा हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

इसको लेकर भी गोपाल राय ने कई ट्वीट किए थे। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

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