क्या आपके पास दिल्ली में पुरानी कार है? तो तैयार रहें, इसे किया जा सकता है जब्त

नई दिल्ली। दिल्ली के लिए तय की गई आयु सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाना अवैध है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। यहां तक कि जो मालिक ऐसे वाहनों को भले ही नहीं चलाते हों, लेकिन उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा रखते हैं, अब उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
दिल्ली सरकार की यह चेतावनी इस साल फरवरी में जारी किए गए शहर में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पार्क करने के अपने दिशानिर्देशों की याद दिलाती है। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने वाले ज्यादा आयु वाले वाहन को अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है।
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें चेतावनी जारी की गई थी। नोटिस के मुताबिक, “ऐसे वाहनों को व्यक्ति के स्वामित्व वाले निजी पार्किंग स्थानों में रखें, न कि साझा पार्किंग स्थान में, भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो। आवासीय परिसर के भीतर मालिक को आवंटित पार्किंग स्थान को निजी माना जाता है।” दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसने अब तक करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन यह संदेह है कि ऐसे लाखों वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं।
आगे के नोटिस में विस्तार से बताया गया है कि नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के अधीन परिवहन विभाग का प्रवर्तन विंग सार्वजनिक स्थानों पर खड़े किसी भी अधिक आयु वाले वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत है।
राजधानी दिल्ली में डीजल इंजन से चलने वाले वाहन 10 साल से अधिक पुराने नहीं हो सकते हैं। और पेट्रोल/सीएनजी से चलने वाले वाहन 15 साल से अधिक पुराने होने पर नहीं चलाए जा सकते। यह नियम 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद लागू किया गया था। यह नियम मुख्य रूप से शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए है। क्योंकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वाहन जितना पुराना होता है, उतना ही अधिक उत्सर्जन का वह आमतौर पर दोषी होता है। ऐसे नियम का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि मौजूदा वाहनों से नए विकल्पों पर स्विच करने वाले लोगों को विभिन्न इंसेंटिव देकर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
जहां तक सार्वजनिक स्थानों पर अधिक आयु वाले वाहनों की पार्किंग का सवाल है, तो इसे 2014 के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश द्वारा रोक दिया गया था। यदि आप दिल्ली शहर में 15 साल से अधिक पुराने वाहन के मालिक हैं, तो आप अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वाहन की समाप्ति तिथि (एक्सपाइरी डेट) के एक वर्ष के भीतर वाहन को अभी भी दिल्ली से बाहर ले जाना होगा। इस एक्सपाइरी डेट के बाद कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।
सरकार की परिवहन वेबसाइट पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग आवेदन के जरिए ऐसे वाहनों को कबाड़ में डालने का एक और विकल्प है। यदि मालिक तब नया वाहन खरीदने जाता है तो इस योजना के तहत कुछ इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं।

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