गाजियाबाद में धारा 144 लागू, जानिए क्‍यों और कब से कब तक रहेगी पाबंदी

गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस ने आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस को देखते हुए जिले में तत्‍काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है। गाजियाबाद पुलिस के आदेश के मुताबिक, 29 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस का कहना है कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी समेत अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही 17 जनवरी को गुरु गोविन्द सिंह जयंती, 22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है।
इसके बाद फरवरी में भी कई त्‍योहार हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व, 24 फरवरी को संत रविदास जयन्ती, 26 फरवरी को शबे बारात है। इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था तथा अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाए जाने के लिए धारा 144 लागू की गई है। ये आदेश 15 जनवरी को अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से जारी किया गया है।
विवाह और शवयात्रा पर रहेगी छूट
इस आदेश के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस/प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। कोई भी व्यक्ति/समूह, सक्षम प्राधिकारी/ संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना पर्वो के दौरान कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। विवाह और शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पर्वो के दौरान डीजे/लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइड लाइंस के मुताबिक होगा।
साथ ही कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्‍ले और अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण किये जाने में किया जा सकता है। चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा।

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