राम रहीम पर फिर मेहरबान हुई खट्टर सरकार, 30 दिन की परोल दी

चंडीगढ़,(एजेंसी)। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर एक बार फिर से हरियाणा सरकार मेहरबान हुई है। राम रहीम को 30 दिन की परोल दी गई है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बलात्कार के दोषी राम रहीम की परोल को मंजूरी दे दी है, इससे पहले इसी साल जनवरी में परोल दी गई थी। राम रहीम रेप और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। रहीम इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए परोल पर बाहर आया था। राम रहीम को 30 महीने में 7वीं बार परोल मिली है। हर बार की तरह इस बार भी उसे सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है।
डेरा प्रमुख राम रहीम को 7वीं बार पैरल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से परोल मिलते ही वो अपने बागपत स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाएगा। डेरा प्रमुख दुष्कर्म व हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम पर पुलिस पहरा लगा दिया गया है। डेरा की और से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है। बिना जानकारी और सूचना के किसी भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा।
रेप और हत्या के मामले में सजा
डेरा सच्‍चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो शिष्‍यों से दुष्‍कर्म के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। राम रहीम को अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दो महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया था। 8 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया था। रणजीत सिंह की 2002 में डेरा सच्चा सौदा के परिसर में हत्या कर दी गई थी।
राम रहीम कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं: सरकार
इसी साल मार्च महीने में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की परोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में सरकार ने कहा था कि वो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा था कि हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उसकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है। गुरमीत हमलावर नहीं था और उसने दोनों मामलों में वास्तविक हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था।

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