कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत, शांति भंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें शांति भंग करने के आरोप में एसीएम कोर्ट में पेश किया गया था।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को मंदिर मार्ग स्थित एसीएम अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने दीपके को शांति बनाए रखने के लिए बांड भरने का निर्देश दिया है।
पुलिस ने अभिजीत दीपके को शनिवार सुबह हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ शांति भंग करने की आशंका के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई थी। दोपहर में उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस हुई। इसके बाद अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया।
इससे पहले 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने दीपके को हिरासत में लिया था। हालांकि, उस समय उन्हें हिदायत देने के बाद छोड़ दिया गया था। शनिवार को दोबारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति भंग करने की कोशिश किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जमानत मिलने के बाद दीपके को मंदिर मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह झंडेवालान स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनीश गावंडे के आवास पर पहुंचे।




