भारत आए यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश

साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

दक्षिणी दिल्ली। साकेत अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ लंबित मामले में नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी सामान्यतः ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में भारत में मौजूद हैं। शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण वर्ष 2019 से उन्हें समन तामील कराने की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता वर्ष 2019 से ध्रुव राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद अदालत ने संबंधित पते पर नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया।
अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही दस्ती समन जारी करने की मांग भी स्वीकार कर ली। आदेश के तहत शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई है।
अब इस मामले में 17 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी। अदालत की ओर से समन जारी करने का निर्देश प्रक्रियागत कार्रवाई का हिस्सा है। मामले के गुण-दोष और

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