ट्रैफिक पुलिस एएसआई को तीन हजार की रिश्वत लेने पर कोर्ट ने 4 साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सुनाई सजा

एएसआई यतेन्द्र कुमार को चार साल की जेल

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एएसआइ यतेन्द्र कुमार को रिश्वत लेने के मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपाली शर्मा ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, और यह मामला दर्शाता है कि कैसे एक लोक सेवक ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए आम नागरिक को डराया-धमकाया और रिश्वत की मांग की। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा देना आवश्यक है ताकि लोक सेवकों के बीच जवाबदेही बनी रहे और भ्रष्टाचार पर रोक लगे।
शिकायतकर्ता ड्राइवर मुन्ना ने अदालत को बताया कि 19 अगस्त 2016 को सुबह करीब साढ़े बजे जब वह खाली टेंपो लेकर आजाद मार्केट स्थित पुल मिठाई चौक पहुंचा, तो एएसआई यतेन्द्र कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसे गाड़ी से उतरने को कहा गया और धमकी दी गई कि अगर वो तीन हजार रुपये की रिश्वत नहीं देगा, तो उसकी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी।

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