वोडाफोन-आइडिया को मिलेगा 1128 करोड़ का रिफंड

मुंबई/एजेंसी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। बुधवार को हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को वोडाफोन आइडिया को कर के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपये के रिफंड का निर्देश दिया है। यह रकम ब्याज के साथ देनी होगी। यह रिफंड असेंसमेंट साल 2016-17 का है। जस्टिस के.आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने माना है कि फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (एफएओ) की ओर से 31 अगस्त, 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एफएओ ने डिस्प्यूट रिजल्यूशन पैनल के निर्देश जारी करने के 30 दिन की बजाय दो साल बाद निर्णय लिया है, जो कि तय सीमा को पार कर गया। लिहाजा इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। बेंच ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। याचिका में ब्याज के साथ रिफंड की मांग की गई थी।
बेंच ने केस एफएओ की सुस्ती के लिए उसे कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही कानून के मुताबिक, कर्तव्यों का निर्वहन न करने वाले एफएओ के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। केस में सरकारी खजाने के नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बेंच ने इस आदेश की प्रति सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। बेंच ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के केस में धारा 144सी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी है। इसके तहत एफएओ को 30 दिन के भीतर फाइनल आदेश जारी करने की व्यवस्था है।
हाई कोर्ट ने लगाई 20 नवंबर तक डिमॉलिशन पर रोक
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवाली को देखते हुए 20 नवंबर तक डिमॉलिशन पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल किसी स्ट्रक्चर को गिराने की कार्रवाई न करें। सीनियर एडवोकेट अनिल सिंह ने यह जानकारी दी है। दरअसल, लोनावाला म्युनिसिपल काउंसिल ने रिटायर कमांडर बलदेव सिंह को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस फर्म हाउस में कथित अनाधिकृत निर्माण के संबंध में जारी किया गया था। जिसके खिलाफ कमांडर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
जस्टिस गौतम पटेल की बेंच के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। सिंह ने बताया कि इस दौरान बेंच ने उनके मुवक्किल को अंतरिम राहत प्रदान की, साथ ही दिवाली के त्योहार और कोर्ट की छुट्टियों के मद्देनजर प्लांनिंग अथॉरिटी को 20 नवंबर तक किसी स्ट्रक्चर को न गिराने का निर्देश दिया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button