मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में खेत मालिक गिरफ्तार

Farm owner arrested in case of death of child due to falling in borewell in Rewa, Madhya Pradesh

रीवा/मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में छह वर्षीय एक बच्चे की बोरवेल में गिरने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने खेत के मालिक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि खेत मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, छह वर्षीय मयंक कोल शुक्रवार दोपहर मनिका गांव में स्थित एक खेत में खुले बोरवेल में गिर गया था। पुलिस ने बताया कि 45 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद रविवार को उसे मृत अवस्था में बाहर निकाला गया।
पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि जिस खेत में बोरवेल को खुला छोड़ा गया था, उसके मालिक बृजेंद्र मिश्रा को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना की जांच के बाद मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि बोरवेल दो-तीन साल पहले खोदा गया था और यह सूखा निकला था लेकिन मिश्रा ने इसे ढके बिना वैसे ही छोड़ दिया।
अधिकारी ने बताया कि इस साल फरवरी में पंचायत विभाग ने दुर्घटनाओं और बच्चों के गिरने के कारण ऐसे अप्रयुक्त और खुले बोरवेलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किये थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा की घटना के बाद कथित लापरवाही के लिए त्योंथर जनपद के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। यादव ने लोगों से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बोरवेल को ढककर रखने की भी अपील की थी। मार्च 2023 में राज्य के विदिशा जिले में आठ वर्ष का एक बच्चा 60 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 24 घंटे बाद उसे बाहर निकाल लिया गया लेकिन वह बच नहीं सका। पिछले दिसंबर में इसी तरह की एक घटना में राज्य के राजगढ़ जिले में चार वर्षीय एक लड़की को एक बोरवेल से बाहर निकाला गया था लेकिन कुछ घंटों के भीतर एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

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