महिलाएं अब किसी भी थाने में करें शिकायत, कोई मना नहीं कर सकता,गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश

गुरुग्राम। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पीड़िता की सुविधा व उन्हें जल्द मदद देने को लेकर पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन की ओर से नए निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत महिला से हुए अपराध की शिकायत पीड़िता किसी भी थाने में दे सकती है। साथ ही बाद में वह चाहें तो अपने केस को महिला थाना में भी ट्रांसफर करा सकती हैं। एसएचओ को यह केस महिला थाना में ट्रांसफर करना होगा। साथ ही केस की जांच के दौरान पुलिस प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों में इसका जिक्र करना होगा कि केस ट्रांसफर हो गया।
महिलाएं अब तक भी अपने साथ हुए रेप, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना समेत अन्य अपराध की शिकायत महिला थानों के अलावा अन्य थानों में भी देती रही हैं। इसके बाद वह अधिकारियों से गुहार लगाकर अपने केस की जांच को भी ट्रांसफर करा लेती हैं। अब पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन के निर्देश पर इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी की गई हैं। डीसीपी ट्रैफिक व सीएडब्ल्यू (क्राइम अगेंस्ट विमेन) वीरेंद्र विज की ओर से सभी डीसीपी को एसओपी भेजी गई है, ताकि वे अपने अधीन थानों को ये आगे भेज सकें।
किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है शिकायत
नई एसओपी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई भी शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है। पीड़ित महिला एफआईआर रजिस्ट्रेशन के समय या बाद में इसे महिला थाने में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है। संबंधित एसएचओ इस केस व जांच को महिला पुलिस थाना में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है और इसे कलमबद्ध करना होगा। ये कलमबद्ध करना शिकायत या एफआईआर दर्ज करने के दौरान पुलिस प्रक्रिया में होता है।

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