सीजेपी को कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने की मिल सकती है अनुमति, दिल्ली पुलिस ने रखी 11 लोगों की शर्त
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने की सशर्त अनुमति देने का संकेत दिया है, जिसमें 11 लोगों के समूह को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्ली। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने की सशर्त अनुमति दिए जाने के संकेत दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान, गरिमा तथा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की स्थिति में 11 चयनित लोगों के समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर यह अनुमति दी जा सकती है।
डीसीपी नेहा यादव ने शुक्रवार शाम पत्रकारवार्ता में बताया कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय ध्वज लेकर आने और राष्ट्रगान गाने के लिए 11 चुनिंदा लोगों के समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर अनुमति देने की व्यवस्था कर सकती है। हालांकि, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और राष्ट्रगान से संबंधित निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। तिरंगे और राष्ट्रगान की गरिमा एवं मर्यादा बनाए रखना भी अनिवार्य होगा।
सीजेपी ने इंटरनेट मीडिया और पत्रकारवार्ता के माध्यम से आम जनता से शुक्रवार शाम पांच बजे हाथों में तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क में एकत्र होने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है।
दिल्ली पुलिस ने मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की रक्षा करना है।
डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। एनडीएमसी ने पुलिस से पार्क की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में प्रवेश नहीं देने का अनुरोध किया है।
उधर, त्योहारों के मौसम में कनॉट प्लेस की व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विभिन्न व्यापारी संगठनों और मार्केट एसोसिएशनों ने भी दिल्ली पुलिस को आवेदन दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उपद्रवी तत्वों और गैरकानूनी जमावड़े के कारण उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मामले से जुड़े एक प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी व्यापारी गतिविधियों में बाधा की आशंका पर गौर किया है। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक और उचित कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे धारा 163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने वाली किसी भी सभा में शामिल न हों। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से क्षेत्र की शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा दुकानदारों और व्यापारियों के कारोबार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने की अपील की है।




