गाजियाबाद में बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत में मंगलवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी की सजा पर सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इससे पहले, अदालत में सजा के प्रश्न पर बहस में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा देने की मांग की अपील की।
इस केस में खास बात ये रहीं कि अदालत में बच्ची की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली गई। बच्ची से ये जानने के लिए कि कही उसे दुष्कर्म के आरोपों के बारे में रट्टा तो नहीं लगवाया गया है। सोमवार को अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया था।
युवक ने 28 जनवरी 2023 को छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान 36 वर्षीय पड़ोसी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर के कमरे में ले गया। बच्ची को चॉकलेट दिलाने का लालच दिया।
युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर उसे डराया और घटना के बारे में किसी नहीं बताने के लिए कहा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट में निजी अंग के साथ छेड़छाड़ करने की पुष्टि हुई थी। बच्ची ने पूरी घटना के बारे में बताया।




