आरबीआई ने पेटीएम को दी 15 दिन की मोहलत, वॉलेट और पेमेंट्स बैंक के लिए 15 मार्च तक बढ़ाया समय

RBI gives 15 days time to Paytm, time extended till March 15 for Wallet and Payments Bank

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने के लिए 15 दिन की छूट दी है, और तारीख को पहले निर्धारित समय सीमा 29 फरवरी, 2024 से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है। आरबीआई ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन संसाधित करने से रोक दिया था। इसके अतिरिक्त, बैंक को पहले 29 फरवरी से यूपीआई सुविधाओं और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक निर्देश जारी कर अपने अधिकारियों को पेटीएम सहायक कंपनी से जुड़े दावों को निपटाते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की प्रतिष्ठा पर और भी ग्रहण लग गया है, जो हाल के दिनों में कई बाधाओं का सामना कर रहा है। ईपीएफओ का कदम बैंक की विश्वसनीयता और अनुपालन मानकों पर चिंता का संकेत देता है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय को सतर्क रुख अपनाना पड़ता है।
आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल संग्रहण इकाई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को परेशानी से बचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा 32 अधिकृत बैंकों से ‘फास्टैग’ सेवाएं लेने की सलाह दी है। आईएचएमसीएल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए लिखा अपना ‘फास्टैग’ 32 अधिकृत बैंकों से खरीदें।

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