चौकी या थाने पर ही नहीं… गवाह को जहां पसंद होगा, वहां जाकर बयान लेगी पुलिस, नए कानून में है व्यवस्था

गाजियाबाद। देश में तीन नए कानून लागू हो चुके हैं। इनके लागू होने से कई बदलाव हुए हैं। इनका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में नए कानून के तहत 15 साल से कम उम्र वालों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को खास सुविधा मिलेगी। दरअसल, आईपीसी के नियमों के हिसाब से पुलिस पहले अपनी मर्जी से किसी भी मामले के गवाह को बुलाकर बयान दर्ज करवाती थी। इसमें कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था तो कुछ मामलों में पुलिस पर भी गलत व्यवहार के आरोप लगते थे।
नए आपराधिक कानून के बाद अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस 15 साल से कम और 60 से अधिक उम्र के लोगों को थाने या चौकी आने के लिए नहीं कह सकेगी। नए नियमों के बाद गाजियाबाद के सभी थानों को इसकी जानकारी दी गई है। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि नए नियमों के अनुसार बुजुर्ग और बच्चों के मामलों में गाइडलाइंस जारी की गई है। इससे उन्हें कहीं जाना नहीं होगा।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नए नियम के अनुसार 15 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के गवाह अपने घर में ही बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए पुलिस को उनके पास जाना होगा। इसके साथ अलावा अगर वह चाहते हैं पुलिस उनके घर न आए तो वह बयान के लिए अपनी पसंद की जगह को चुन सकते हैं। पुलिसकर्मी को उस बताए स्थान पर जाकर बयान दर्ज करने होंगे। यह नियम सिर्फ गवाहों पर लागू होगा। इस दौरान आईओ को डिजिटल बयान भी लेने होंगे। जिसे ई-साक्ष्य ऐप पर इंस्टॉल करना होगा।
लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन
इस नए नियम के बारे में जानकारी देने के साथ सभी थानों की पुलिस को इसी नियम के अनुसार कार्रवाई करने के कहा। साथ ही गवाहों के साथ अच्छा व्यवहार के लिए कहा गया है। साथ अगर कोई आईओ बयान लेने के दौरान लोगों को परेशान करता है तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जाएगा। अगर इस नियम के अंदर आने वाले लोगों को आईओ उनके पास आने का दबाव डालता है तो वह थाने अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। इस मामले में उनपर कार्रवाई की जाएगी।

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