डॉक्यू-सीरीज़ की रिलीज रोकने की मांग वाली सीबीआई की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दी खारिज

Bombay High Court rejects CBI's petition seeking to stop the release of the docu-series.

मुंबई/एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स डॉक्यू-सीरीज़, ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ’ की रिलीज को रोकने की मांग करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को खारिज कर दिया है। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा के लापता होने पर आधारित डॉक्यूमेंट्री-सीरीज़ का प्रीमियर 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होने वाला था। सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
पिछले हफ्ते, नेटफ्लिक्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह 29 फरवरी तक सीरीज़ रिलीज़ नहीं करेगा। इससे पहले, सीबीआई ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुंबई की एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कोर्ट ने 20 फरवरी को जांच एजेंसी की याचिका खारिज कर दी।
यूएस-आधारित मेकमेक और इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा निर्मित, डॉक्यूमेंट्री का सह-निर्देशन उराज़ बहल और शाना लेवी द्वारा किया गया है। यह चार-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री है जो शीना बोरा हत्या मामले के जटिल पहलुओं की पड़ताल करती है जिसने 2015 में देशव्यापी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। बोरा हत्याकांड में पूर्व भारतीय मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। पीड़िता इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति की बेटी थी और अप्रैल 2012 के बाद उसे कभी नहीं देखा गया था। नेटफ्लिक्स के एक प्रेस नोट के अनुसार, डॉक्यूमेंट्री “कहानी के दोनों पक्षों” को प्रस्तुत करती है।

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